करीब 2 महीने से उत्तराखंड में चल रही सियासी उठापटक में नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा बागी विधायकों पर अपना फैसला सुना दिया है। गौरतलब है कि, सूबे में हरीश रावत के 9 बागी विधायक हैं, जिनपर कोर्ट का फैसला आना था।
यह भी पढ़ें: जानिये किस प्रक्रिया से किया जायेगा उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट!
नैनीताल हाई कोर्ट ने की सदस्यता समाप्त:
- करीब 2 महीने से उत्तराखंड राज्य में उठापटक का माहौल चल रहा है।
- कांग्रेस पार्टी के 9 विधायकों के बागी हो जाने के बाद से सूबे की सियासत गर्म है।
- विधायकों के बागी होने से सूबे में कांग्रेस की सरकार गिर गयी।
- 2 महीने से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है।
- 10 मई को सरकार बनाने के लिए होना है फ्लोर टेस्ट।
- बागी विधायकों पर ये फैसला होना था कि, वो फ्लोर टेस्ट के तहत मतदान कर सकते हैं या नहीं।
- जिस संदर्भ में नैनीताल हाई कोर्ट ने बागी विधायकों पर अपना फैसला सुना दिया है।
- कोर्ट ने सभी बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी है।
- जिसके तहत 10 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट में बागी विधायकों को मतदान की प्रक्रिया से अलग रखा जायेगा।
बागी विधायक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट:
- उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने बागी विधायकों पर अपना फैसला सुना दिया है।
- बागी विधायक कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में मतदान नहीं कर सकते, उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया है।
- जिसके बाद बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
- जिस पर सुनवाई आज दोपहर के बाद होगी।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
Divyang Dixit
Journalist, Listener, Mother nature's son, progressive rock lover, Pedestrian, Proud Vegan, व्यंग्यकार