करीब 2 महीने से उत्तराखंड में चल रही सियासी उठापटक में नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा बागी विधायकों पर अपना फैसला सुना दिया है। गौरतलब है कि, सूबे में हरीश रावत के 9 बागी विधायक हैं, जिनपर कोर्ट का फैसला आना था।
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नैनीताल हाई कोर्ट ने की सदस्यता समाप्त:
- करीब 2 महीने से उत्तराखंड राज्य में उठापटक का माहौल चल रहा है।
- कांग्रेस पार्टी के 9 विधायकों के बागी हो जाने के बाद से सूबे की सियासत गर्म है।
- विधायकों के बागी होने से सूबे में कांग्रेस की सरकार गिर गयी।
- 2 महीने से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है।
- 10 मई को सरकार बनाने के लिए होना है फ्लोर टेस्ट।
- बागी विधायकों पर ये फैसला होना था कि, वो फ्लोर टेस्ट के तहत मतदान कर सकते हैं या नहीं।
- जिस संदर्भ में नैनीताल हाई कोर्ट ने बागी विधायकों पर अपना फैसला सुना दिया है।
- कोर्ट ने सभी बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी है।
- जिसके तहत 10 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट में बागी विधायकों को मतदान की प्रक्रिया से अलग रखा जायेगा।
बागी विधायक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट:
- उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने बागी विधायकों पर अपना फैसला सुना दिया है।
- बागी विधायक कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में मतदान नहीं कर सकते, उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया है।
- जिसके बाद बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
- जिस पर सुनवाई आज दोपहर के बाद होगी।
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