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चाइबासा कोषागार से अवैध निकासी के आरोप में लालू पर फैसला आज

verdict in third fodder scam case involving lalu-yadav today

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चारा घोटाला से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा दी गई है.

रांची/पटना.चारा घोटाले के चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े एक और केस में लालू प्रसाद समेत 56 आरोपियों पर बुधवार को फैसला आ सकता है.इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 10 जनवरी को सुनवाई खत्म की थी। तब जज ने सभी को 24 जनवरी को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था. बता दें कि 69 साल के लालू प्रसाद यादव को देवघर ट्रेजरी घोटाले मामले में 23 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था। तभी से वे यहां की जेल में बंद हैं.

 

 

क्या है चाईबासा ट्रेजरी मामला…

चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र पर 33.67 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी.1996 में केस दर्ज हुआ। कुल 76 आरोपी थे. सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों का निधन हो गया। दो आरोपी सुशील कुमार झा और प्रमोद कुमार जायसवाल ने जुर्म कबूल लिया.तीन आरोपियों दीपेश चांडक, आरके दास और शैलेश प्रसाद सिंह को सरकारी गवाह बना दिया गया.

 

कोर्ट का क्या कहना था…

सीबीआई के स्पेशल जज एसएस प्रसाद ने 10 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि लालू प्रसाद और डॉ. जगन्नाथ मिश्रा समेत सभी 56 आरोपी 24 जनवरी को कोर्ट में मौजूद रहे हैं.

 

इस घोटाले में कौन-कौन बड़े नाम शामिल हैं…

लालू यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत और आर के राणा के अलावा तीन पूर्व आईएएस अफसर फूलचंन्द्र सिंह, महेश प्रसाद, सजल चक्रवर्ती और एक ट्रेजरी अधिकारी आरोपी है। इसके अलावा 56 आरोपियों में 40 सप्लायर भी हैं।

 

लालू फिलहाल जेल में हैं…

लालू प्रसाद यादव रांची के सिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी से जुड़े केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 23 दिसंबर को दोषी माना था। बाद में लालू को साढ़े तीन साल की जेल हुई. इसके अलावा कोर्ट ने उन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया.

 

लालू ने पिछली सुनवाई में जज से क्या कहा था…

 

लालू प्रसाद और सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह के बीच करीब आधे घंटे बातचीत हुई थी. लालू ने दुखड़ा रोया, वहीं जज ने कई नसीहतें दीं थीं.

 

 

 

लालू पर चल रहे हैं 6 केस

आरजेडी चीफ पर चारा घोटाले के 6 केस चल रहे हैं.चाईबासा कोषागार (ट्रेजरी) से 37.70 करोड़ रु. की फर्जी तरीके से निकासी के अन्य मामले में लालू को अक्टूबर 2013 में 5 साल की सजा सुनाई थी.उन्हें बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी.

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