देश के सबसे बड़े सामूहिक नक़ल वाले व्यापम मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोपी छात्रों को एक बड़ा झटका दिया गया है. दरअसल इस मामले में करीब 634 छात्र नक़ल के मामले में आरोपी पाए गए थे, जिसके बाद यह मामला कोर्ट ने चल रहा था. जिसके बाद आज कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इन सभी आरोपी छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए हैं.
छात्रों को राहत देने से किया इंकार :
- देश के उच्चतम न्यायालय ने आज मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापम मामले में सुनवाई की थी.
- जिसके तहत आज तय किया जाना था कि सभी आरोपी छात्रों को राहत दी जाए या नही.
- जिसपर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी 634 आरोपी छात्रों के दाखिलों को रद्द कर दिया है.
- साथ ही कोर्ट ने सभी छात्रों को राहत देने से साफ़ इंकार कर दिया है.
- इसके अलावा कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है.
- जिसके तहत सभी के दाखिले रद्द कर दिए गए हैं.
- आपको बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट की एक पीठ ने इस मामले में एक फैसला सुनाया था.
- जिसके तहत 268 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान छात्रों को ग्रेजुएशन करने की अनुमति दी गयी थी,
- साथ ही दंड स्वरुप 5 साल तक भारतीय सेना के लिए बिना किसी वेतन के काम करने का आदेश जारी किया गया था.
- जिसके बाद न्यायाधीशों की एक और पीठ दाखिलों को रद्द करने के फैसले पर अटल रही थी, साथ ही अपील खारिज कर दी थी.
- बाद में अंतिम फैसले के लिए इस मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया था.
- जिसपर आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी दाखिलों को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
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