पीएफ निकलने के लिए जो प्रक्रिया है वह बहुत ही लम्बी और कठिन है। जो लोग अपनी पीएफ की राशि निकाल चुके होंगे, वे इससे वाकिफ होंगे। इसी के चलते अब सरकार ने इसे सरल बनाने का फैसला किया है।

जरूरी होगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर :

  • पहले सभी को फंड ट्रांसफर या निकासी के लिए फॉर्म पर एंप्लॉयर की मंजूरी लेनी होती है।
  • मंजूरी की यह प्रक्रिया काफी लंबी होती है और कर्मचारी के हित में भी नहीं होती है।
  • मगर अब एंप्लॉयीज प्रोविडेट फंड ऑर्गनाइजेशन ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर धारकों के लिए नया फॉर्म जारी किया है।
  • ख़ास बात है कि इस फॉर्म पर नियोक्ता से प्रमाण या मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • सभी को ‘यूएएन बेस्ड फॉर्म 19’ का इस्तेमाल करना होगा जिस पर नियोक्ता से हस्ताक्षर करवाने की जरूरत नहीं होगी।

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  • यह सुविधा सिर्फ उनके लिए है जिनका यूएएन नंबर ऐक्टिव है और केवाईसी डिटेल्स पूरी हैं।
  • यह फॉर्म अभी ऑफलाइन जमा हो रहा है लेकिन ईपीएफओ अब इस सुविधा को जल्द ही ऑनलाइन देने वाला है।
  • इसलिए जब कभी पीएफ की राशि निकालना हो तो भविष्य में इन बातों का ध्यान अवश्य रखें।
  • साथ ही पीएफ की राशि निकालने से पहले आपको उसके बाद के असर के बारे में भी गहरा विचार कर लेना चाहिए।

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