लापरवाही से ट्रक चलाने की सज़ा एक व्यक्ति को ताउम्र भारी पड़ेगी. मामला साल 2009 का हैं जहाँ एक ट्रक की चपेट में आने से नौ वर्षीय बच्चे की मौत हो गयी. कोर्ट ने कठोर दंड देते हुए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी सुनील कुमार मिश्रा का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर उम्र भर गाड़ी ना चलाने का आदेश दिया है.
सभी पंजीकरण प्राधिकरणों को भेजा नोटिस
- कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसका सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है.
- साथ ही समूचे भारत में सभी पंजीकरण प्राधिकरणों को एक नोटिस जारी किया है.
- नोटिस में किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को नया लाइसेंस देने पर मनाही है.
- एमएलओ, पंजीकरण प्राधिकरण को इससे सम्बन्धित रिकॉर्ड निरस्त करने को कहा है.
31 अगस्त साल 2000 का मामला
- समयपुर बादली स्थित डीएवी स्कूल सामने की यह घटना है.
- एक तेज़ रफ्तार तर्क ने अपने पिता के साथ जा रहे नवीन को टक्कर मार दी.
- जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी थी.
- स्कूल जाते वक़्त यह हादसा हुआ था.
- कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई कर यह सख्त फैसला लिया है.
- कोर्ट ने दोषी प्रतापगढ़ निवासी सुनील कुमार मिश्रा का वर्तमान लाइसेंस रद्द कर दिया.
- साथ ही भविष्य में किसी भी तरह नया नया लाइसेंस ना जारी करने का आदेश दिया है.
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