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परेशान न हों, ऐसे बचा सकते हैं आप अपना इनकम टैक्स..

income tax

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक फ़रवरी को पेश किये बजट में ऐलान किया कि पिछले तीन साल में सरकार ने पर्सनल इनकम-टैक्स रेट में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं. इसी का तर्क देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था.

स्टैंडर्ड डिडक्शन से मिलेगी राहत 

बजट 2018 में नौकरीपेशा लोगों को इनकम से 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया. ये एक ऐसा अमाउंट होता है जिसे कर योग्य आय की गणना से पहले ही सैलरी इनकम से घटा दिया जाता है. 2005-06 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने इसे वापस ले लिया था.

इनकम टैक्स पर सेस बढ़ाकर 4% किया

आयकर पर लगने वाले सेस को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया जिसके बाद अब सभी श्रेणियों के करदाताओं को ज्यादा कर चुकाना होगा. इस बदलाव के कारण कर देनदारी सबसे ऊंचे टैक्स ब्रैकेट (15 लाख रुपए इनकम) के लिए अब 2,625 रुपए होगी. मिडिल आयकरदाताओं के लिए (5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच) कर देनदारी बढ़कर 1,125 रुपए हो जाएगी. वहीं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच के लिए यह बढ़कर 125 रुपए हो जाएगी.

लेकिन और भी तरीके हैं जिनसे इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है.

जानें,  ऐसे मिल सकती है इनकम टैक्स पर छूट..

80 सी के तहत मिलने वाली छूट

  • 5 लाख तक 5 फीसदी, 5 से 10 लाख तक 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति को 30 फीसदी टैक्स देनी पड़ती है.
  • लेकिन अगर आप कुछ चीजों में डेढ़ लाख तक का निवेश करते हैं तो 45000 तक की छूट मिल सकती है.
  • वहीं बैंक में पांच साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं.
  • भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं.
  • पीपीएफ(पब्लिक प्रॉविडेंट फंड) में 500 रूपये से डेढ़ लाख तक का निवेश करें.

ऐसे मिल सकती है आपको राहत

  • इसमें निवेश करने पर 80सी के तहत सरकार टैक्स में छूट देती है.
  • इसके साथ ही अपने दो बच्चों की ट्युशन फीस भी उस डेढ़ लाख आती हैं और आपको टैक्स में छूट मिलेगी.
  • जीवन बीमा में भी निवेश कर अपने, अपनी पत्नी और बच्चों के जीवन बीमा की प्रीमियम पर टैक्स में छूट दी जाती है.
  • नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट(एनएससी) में निवेश करने पर इस राशि पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है.
  • इसके लिए सुकन्या समृद्धि खाते में अपने बेटी के नाम पर 1.5 लाख तक का निवेश के जरिये टैक्स में छूट मिल सकती है.
  • आपके परिवार का कोई सदस्य दिव्यांग हैं तो उसकी देखभाल में आने वाले खर्च को आप टैक्स में छूट के लिए उपयोग कर सकते हैं.

होम लोन 

यदि आपने होम लोन लिया है तो आप होम लोन इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं. यह होम लोन किसी भी प्रकार का घर का निर्माण, मरम्मत, खरीद, उच्चीकरण किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता है.

शिक्षा के लिए लोन

उच्च शिक्षा जैसे स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई के लिए गए एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी टैक्स में छूट का प्रावधान है. एजुकेशन लोन की राशि की कोई लिमिट नहीं है. एजुकेशन लोन आप देश या विदेश किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए ले सकते हैं.

बैंक से मिलने वाला ब्याज

आपके बचत खाते मिलने वाले 10 हजार रुपए तक के सालाना ब्याज पर टैक्स नहीं लगता और यह ब्याज 10 हजार रुपए से ज्यादा मिला है तो आपको अतिरिक्त रकम पर टैक्स देना होगा. 60 साल से ज्यादा उम्र होने पर आपको बचत खाते के ब्याज पर 50 हजार रुपए तक टैक्स छूट मिलती है.

बजट में सरकार ने दी राहत

नई महिला कर्मचारियों के लिए 8% EPF योगदान

पहले तीन साल के दौरान महिला कर्मचारियों का EPF योगदान घटाकर 8 फीसदी किया गया. जो फिलहाल 12 फीसदी या कहीं 9 फीसदी है. हालांकि, नियोक्ता के योगदान में कोई बदलाव नहीं होगा.’ इसके अलावा EPFO के तहत नए कर्मचारियों को सरकार की ओर से 12 फीसदी योगदान दिया जाएगा. इसके जरिये महिलाओं को खुश करने की कोशिश की गई.

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा, छोटी कंपनियों को दी राहत

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स देने वालों की संख्या 19.25 लाख बढ़ी है और 90 हजार करोड़ ज्यादा कलेक्शन हुआ है. 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपियों को राहत मिलेगी. अब सिर्फ 25% टैक्स देना होगा. इस साल डायरेक्ट टैक्स 12.6 प्रतिशत बढ़ा है. सरकार ने कहा है कि काले धन के खिलाफ मुहिम से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है.

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LTCG पर 10% टैक्स

बजट 2018 में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लगाया है जिसमें एक लाख रुपए से अधिक के लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा. इसमें कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा. 31 जनवरी से पहले खरीदे गए शेयरों की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. मौजूदा नियमों में इक्विटी और म्युचुअल फंड्स की बिक्री से मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को टैक्स से पूरी तरह छूट मिली है.

वरिष्ठ नागरिकों को दिया तोहफा

सेक्शन 80D के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट सीमा 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई. वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई. इससे वरिष्ठ नागरिकों को काफी लाभ मिलेगा. नया नियम सभी प्रकार की FDs और RDs पर लागू होगा. इसके अतिरिक्त पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में इनवेस्टमेंट लिमिट मौजूदा 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया.

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