कांकाणी काले हिरण के शिकार मामले में आज सलमान खान जोधपुर कोर्ट में पेश हुए. इस मामले की सुनवाई टाल दी गई है और अब इसकी अगली सुनावई 17 जुलाई को होगी. इस केस में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई गई थी. फिलहाल वह जमानत पर बाहर है.
जोधपुर कोर्ट में पेश हुए आज सलमान:
बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ दायर सलमान खान की याचिका पर जोधपुर सेशंस कोर्ट में आज पहली सुनवाई हुई. सजा के खिलाफ अपनी अपील पर सलमान खान अपनी दोनों बहनों के साथ खुद पहुंचे. हालांकि उन्होंने कोर्ट से अगली सुनवाइयों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट की मांग की है.
सेशंस कोर्ट ने सजा के खिलाफ की गई अपील की सुनवाई के दौरान 7 मई को सलमान को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था. इसी सुनवाई में तय होना था कि उनकी अपील स्वीकार की जाती है या नहीं? कोर्ट में पेशी के लिए सलमान रविवार शाम ही जोधपुर पहुंचे गए थे.
व्यक्तिगत पेशी से मांगी छुट:
जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के जज चंद्र कुमार सोनगरा ने मामले पर सुनवाई की और अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई तय कर दी.
सलमान के खिलाफ सुनवाई को देखते हुए जोधपुर सेशंस कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं.
आज सुबह 8.30 बजे सलमान की बहनें अलवीरा और अर्पिता पहले कोर्ट पहुंची. उसके बाद सलमान थोड़ी ही देर में कोर्ट पहुंचें.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 जुलाई तय की. और करीब 8.38 बजे सलमान कोर्ट से बाहर आ गए.
सलमान के वकील महेश बोहरा ने कोर्ट में सलमान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने की अपील की. इसके लिए सलमान के वकील ने कोर्ट के समक्ष पेटिशन दायर किया.
सलमान को पांच साल की सज़ा मिली थी:
बता दें पिछले महीने 5 अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. वहीं, इस मामले में सह-आरोपी अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री नीलम, सोनाली व तब्बू को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया था.
सजा सुनाने के बाद सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया था. उसके बाद सलमान सात अप्रैल तक जेल में रहे. सात अप्रैल को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सलमान खान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी.