विजय माल्या प्रत्यर्पण मामले में शुक्रवार को लंदन के वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. माल्या करीब 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भारत में वांटेड है. स्कॉटलैंड यार्ड की ओर से प्रत्यर्पण वॉरंट पर अपनी गिरफ्तारी के बाद से वह 650,000 पाउंड की जमानत पर है.
प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के लिए हुआ पेश:
विवादित शराब कारोबारी विजय माल्या प्रत्यर्पण से जुड़े अपने मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में आज फिर ब्रिटेन की एक अदालत में पेश हुआ. सुनवाई से पहले माल्या ने कहा कि वो कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करता है और यहां वोट डालना चाहता है. बता दें, आज माल्या के द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ उठाए गए सवालों और तर्कों को लिखित में प्रस्तुत किया जाना हैं. इसके बाद कोर्ट अपने आखिरी फैसले का दिन भी घोषित कर सकता है. माल्या के मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी.
वोट करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार:
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने माल्या को चार हफ्ते के अंदर खुद पर लगे आरोपों के खिलाफ तर्क और सबूत देने को कहा था. शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर विजय माल्या ने कहा कि, ‘देखते हैं आज कोर्ट की कार्यवाही में क्या होता है. कर्नाटक में वोट करने का मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मेरी बेल की शर्तें इस बात की इजाजत नहीं देती.’
बता दे 62 वर्षीय पूर्व व्यवसायी सांसद ने पहली बार कर्नाटक ने 10 अप्रैल 2002 और 9 अप्रैल 2008 के बीच राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया था।
गौरतलब है कि मार्च 2016 में ब्रिटेन जा चुके माल्या विभिन्न भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले कर उसे न चुकाने के मामले में भारत में वांछित हैं. पिछले कुछ महीने में विभिन्न अदालतों में पेशी के दौरान राज्यसभा के पूर्व सदस्य माल्या ने वकील के जरिए बताया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन पर लगाए गए आरोप वास्तव में गढ़े हुए हैं.
वहीं, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या को भगौड़ा अपराधी घोषित किया है. मुंबई के बाद दिल्ली की अदालत ने भी माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित किया है.