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इ-कॉमर्स कंपनी Paytm पर गिरी RBI की गाज़-होगी IT Audit

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इ-कॉमर्स कंपनी Paytm पर गिरी RBI की गाज़-होगी IT Audit

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की अग्रणी इ-कॉमर्स कंपनी Paytm (पेटीएम पेमेंट्स बैंक) को नए ग्राहकों को शामिल करने से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही आगामी कुछ दिनों में Paytm (पेटीएम पेमेंट्स बैंक) के खातों का IT Audit करने की भी घोषणा की हो। यह भी एक संयोग ही है कि RBI की यह करवाई उसका पेमेंट सिस्टम UPI123PAY के लांच के कुछ दिन बाद ही हुआ है।

आज शुक्रवार 11 मार्च को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि Paytm (पेटीएम पेमेंट्स बैंक) के खिलाफ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत RBI कार्रवाई कर रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आगे कहा है कि RBI ने आज, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत Paytm (पेटीएम पेमेंट्स बैंक) को तत्काल प्रभाव से, नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

Paytm (पेटीएम पेमेंट्स बैंक) को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट (IT Audit) फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। पेटीएम (Paytm) पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अंत में यह भी कहा है कि यह कार्रवाई बैंक में देखी गई कुछ सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है।

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