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देश भर में 1 जुलाई से GST को लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग सामानों पर अलग-अलग टैक्स को लागू किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि किन सामानों पर कितना टैक्स (Tax) लगाया जा रहा है।
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5, 12, 18, 28 है टैक्स दर :
- केंद्र सरकार द्वारा 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की टैक्स दर निर्धारित की गयी है।
- स्किम्ड मिल्ड पाउडर, ब्रैंडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा पर 5% टैक्स लगेगा।
- फिश फिलेट, क्रीम, ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट पर 5% टैक्स लगेगा।
इन पर लगेगा 12% टैक्स :
- फ्रोजन मीट, बटर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, ऐनिमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया पर 12% टैक्स लगेगा।
- इसके अलावा नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स पर 12% टैक्स लगेगा।
- साथ ही पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन को भी इसी दर में रखा गया है।
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इन चीजों पर लगेगा 18% टैक्स :
- फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, जैम, सॉस पर 18% टैक्स लगेगा।
- साथ ही सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स पर भी 18% टैक्स लगेगा।
इन पर लगेगा 28% टैक्स :
- रोजाना की चुइंग गम, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, पेंट, डीओडरन्ट पर 28% टैक्स लगेगा।
- साथ ही शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, पर भी इतना ही टैक्स लगेगा।
इन पर नहीं लगेगा कोई टैक्स :
- मीट, फिश, चिकन, अंडा, दूध, बटर मिल्क, दही, शहद, फल एवं सब्जियां इसके दायरे से बाहर है।
- साथ ही आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप. न्यायिक दस्तावेज भी इससे बाहर है।
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