सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा पैनल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड ‘बीसीसीआई ‘ का खाता रखने वाले सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं |इस निर्देश के अनुसार कोई भी बैंक बीसीसीआई द्वारा 30 सितंबर को उसकी विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे |
लोढ़ा पैनल समित्ति ने पत्र द्वारा बैंकों को ये बात कही
- बैंकों को लिखे पत्र में समिति ने कहा, ‘समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर 2016 को हुई आपात कार्यकारी बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं |’
- जिसमें विभिन्न सदस्य संघों को काफी बड़ी राशि का वितरण किया गया है.
- समिति ने पत्र में ये भी कहा की ये पत्र बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी
- और कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी को भी भेजा गया है.
- समिति ने कहा, आप जानते हो कि समिति के 31-अगस्त-2016 को दिए गए निर्देश के अनुसार
- दिनचर्या के मामलों के अलावा भविष्य से संबंधित कोई भी फैसले नहीं लिए जा सकते
- .इस तरह की राशि भुगतान करना दिनचर्या का काम नहीं है
- और इसकी कोई आकस्मिक जरूरत भी नहीं थी.
- सुप्रीम कोर्ट गुरुवार 6-अक्टूबर-2016 को स्थिति रिपोर्ट की सुनवाई करेगी,
- इसलिए बैंकों को 31-अगस्त-2016 के बाद बीसीसीआई द्वारा मंजूर या जारी किए गए किसी भी वित्तीय राशि के वितरण के लिए कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाता है.
- इस निर्देश में किसी भी तरह का उल्लघंन उचित आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा.
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