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माता-पिता के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं है नाबालिग-हाई कोर्ट

अगर कोई बच्चा अपने माता-पिता के साथ रहने में खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता या करती है, तो वह उनके साथ नहीं रहने के लिए पूरी तरह से आजाद है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चों को अपने माता-पिता के साथ नहीं रहने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है।

बच्चों को है विकल्प चुनने की आजादी :

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