- सत्र न्यायाधीश पीएन श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपी 4 व्यक्तियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।
- कोतवाली क्षेत्र के मेवली गांव में 4 वर्ष पूर्व मुंह में कट्टा डालकर गोली मारने के मामले में कृपाशंकर शंकर बिंद, सुरजीत बिंद, सूरज बिंद व छांगूर को सुनाई सजा।