2014 में दहेज को लेकर गर्भवती पत्नी को जान से मारने वाले आरोपी पति को एडीजे ने सुनाई आजीवन कारावास, 30 हजार का लगाया अर्थदण्ड, तीन लोगों को किया बरी।
2014 में दहेज को लेकर गर्भवती पत्नी को जान से मारने वाले आरोपी पति को एडीजे ने सुनाई आजीवन कारावास, 30 हजार का लगाया अर्थदण्ड, तीन लोगों को किया बरी।