अमित शाह को हत्यारा कहने पर सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर हुई याचिका। हाल ही में सम्पन्न हुए बेंगलुरु चुनाव के समय भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है।शनिवार को यहां भाजपा नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय में एसीजीएम फस्ट कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर आगे की कार्यवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख नियत की है।
भाजपा के मीडिया विजय सिंह रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को एक प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का अभियुक्त बताया और कहा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान से आहत होकर सहकारी बैंक के अध्यक्ष विजय मिश्रा ने मानहानि का केस करने का मन बनाया। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय कोर्ट न.17 में ACJM 1 के यहा शनिवार को वाद दायर करने पहुंचे। कोर्ट ने ACJM-1 ने वाद दाखिल कर लिया है। वियज मिश्रा के वकील की माने तो सुनावाई के बाद राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। वहीं, मानहानि का दावा हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनुराग सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बीजेपी काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष राम चन्द्र मिश्रा आदि ने दायर किया। जहां एसीजेएम प्रथम अनुराग कुरील की कोर्ट ने 29 अगस्त को परिवादी का बयान लेने की बात कही है।