प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणों के आवास आवंटन में किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा धनराशि की मांग करें तो सम्बन्धित थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये-परियोजना निदेशक
परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन परिवारों, जिनका सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना के आधार पर तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम है, के वरीयता क्रम के अनुसार आवास आवंटित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद का लक्ष्य 7400 प्राप्त हुआ है जिसे शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतवार/श्रेणीवार आवंटित करके समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को भेजा गया है। ग्राम पंचायतवार/श्रेणीवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम के अनुसार आवास आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।
उन्होने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत समस्त लाभार्थियों को सूचित किया है कि आवास आवंटन में यदि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धनराशि की मांग की जाती है तो लाभार्थी कदापि धनराशि न दें तथा अवैध धनराशि मांगने वाले के खिलाफ सम्बन्धित थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये अथवा सूचना तत्काल सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक के मोबाईल नम्बर-9454465542 एवं मुख्य विकास अधिकारी के दूरभाष नम्बर-05342-222041 पर दी जाये।