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नाबालिग छात्रा पर प्राणघातक हमले में सजा, आरोपी को दस साल की सज़ा व पंद्रह हजार रु अर्थदण्ड, एडीजे फर्स्ट ने सुनाई सजा, 2012 में सदर कोतवाली के मकसोहा गांव का मामला.

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