- घर से भाग कर शादी करने वाली नाबालिग लड़की का मामला।
- हाईकोर्ट ने कहा- माता पिता के साथ रहने से इन्कार करने पर बालिग होने तक नारी निकेतन में नहीं रखा जा सकता।
- कोर्ट के आदेश से यदि उसे नारी निकेतन में रखा गया है तो वह अवैध निरूद्धि में नहीं मानी जायेगी।
- कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार है।
- राज्य सरकार को इस पर नियंत्रण का वैधानिक अधिकार नहीं है।
- देवरिया की 16 साल की नाबालिग लड़की को बलिया के नारी निकेतन में रखने के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द।
- हाईकोर्ट ने उसे अपनी मर्जी से अपने पति के साथ जाने के लिए स्वतंत्र किया।
- काजल निषाद की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिया।
- जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने आदेश दिया।