निघासन थाना क्षेत्र के गांव लौखनिया में 1996 में हुए मर्डर मे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, दस हजार रु का जुर्माना भी लगाया गया, ADJ कोर्ट no 3 ने सुनाई सजा।
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Ashutosh Srivastava
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