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पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में शत-प्रतिशत स्वीकृति जारी करना अनिवार्य:मुख्य सचिव

पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कराकर आगामी 30 सितम्बर तक शत-प्रतिशत स्वीकृति जारी करना अनिवार्य:मुख्य सचिव 
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु   पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का परीक्षण कराकर आगामी 30 सितम्बर तक शत-प्रतिशत स्वीकृतियां निर्गत कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित बैंकों को प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण कराने हेतु बैंकवार नोडल अधिकारी नामित कर कार्यों में तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित बैंक को प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को विशेष कैंप लगाकर स्वरोजगार हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की नियमानुसार स्वीकृतियां निर्गत कराकर ऋण वितरण की धनराशि सम्बन्धित आवेदनकर्ता को उपलब्ध करानी होगी।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना एवं मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास की रोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा कर बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराया जाय। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने हेतु नियमित अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिये कि प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित कराने हेतु एक पोर्टल स्थापित किया जाये। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा किसी भी स्थिति पर निरस्त न कर क्षेत्रीय प्रबन्धक के स्तर पर स्वीकृति हेतु एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में जिला बचत कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं अग्रणी जिला प्रबंधक, सदस्य तथा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अधिकारी, सदस्य-संयोजक होंगे। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण एवं महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा प्रत्येक माह स्वरोजगार योजना की माॅनीटरिंग कर प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित कराना होगा।
बैठक में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 श्री मनोज सिंह, महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय श्री शिव सिंह यादव सहित सम्बन्धित बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 
सम्पर्क सूत्र: श्री दिवाकर खरे, निदेश्क मीडिया मुख्य सचिव, 9453005368
PN_CS Institutional Finance 08 Aug, 2018

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