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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर हुई 36 बंदियो की रिहाई

Uttar Pradesh State Legal Services Authority

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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर हुई 36 बंदियो की रिहाई

हरदोई।

कोरोना संक्रमण के खतरे को देख जिला कारागार से 36 बंदियो को दो माह के लिए किया गया रिहा

-उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर हुई रिहाई

-जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के आदेश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वीडियो कॉन्फ्रन्सिंग के माध्यम से 23 बंदियों को अन्तरिम जमानत पर सुनवाई कर रिहाई के आदेश दिए

-सात साल तक की सजा के विचाराधीन बंदियों को राहत मिली,साथ ही पैरोल पर 13 सिद्धदोष बंदियों को रिहा किया गया

-जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर 23 विचाराधीन बंदियों को 60 दिन की अन्तरिम जमानत पर रिहा किया

-पैरोल पर 13 सिद्धदोष बंदियों को रिहा किया गया

-60 दिनो के पश्चात इन बंदियो को पुनः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर रेगुलर जमानत करवाना होगा

-अन्तरिम जमानत पर इन बंदियों को इस शर्त पर रिहा किया गया है कि वह जेल से छूटने के बाद सीधे अपने घर जाएंगे

-किसी भी अपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे सदाचार बनाए रखेंगे एवं बिना न्यायालय के अनुमति के अपने निवास वाले जिले से बाहर नहीं निकलेंगे

-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अलका पाण्डेय ने दी जानकारी

Report: Manoj

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