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यूपी पुलिस: थानों में तैनात होंगे 4 इंस्पेक्टर, DGP ने जारी किया आदेश

अब दिल्ली पुलिस की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के सभी थानों में 4 इंस्पेक्टर तैनात किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बढ़ रही पुलिस की चुनोतियों उत्तरदायित्व एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून व्यवस्था एवं अपराध के प्रति करण के संबंध में विभिन्न समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में डीजीपी ने यूपी के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को थाना स्तर पर 4 इंस्पेक्टर तैनात करने के आदेश जारी किये हैं।

डीजीपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों द्वारा क्षेत्राधिकारी मुख्यालय के थानों पर प्रभारी निरीक्षक (भारसाधक अधिकारी) के संपूर्ण पर्यवेक्षण में अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (प्रशासन), अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (अपराध) एवं अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (कानून व्यवस्था) को नियुक्त किया जाए। इस प्रकार क्षेत्राधिकारी मुख्यालय के थानों पर 1+3 निरीक्षक रैंक के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

उक्त नियुक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में प्रभारी निरीक्षक वरिष्ठतम होना चाहिए। यदि प्रभारी निरीक्षक (भारसाधक) अधिकारी के अंतर्गत किन कारणों से 3 से कम निरीक्षक नियुक्त होते हैं तो प्रभारी निरीक्षक अपने पर्यवेक्षण में नियुक्त निरीक्षकों को अतिरिक्त कार्यभार दे सकते हैं।

उदाहरणस्वरूप यदि किसी थाने पर अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (अपराध) एवं अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (कानून व्यवस्था) ही तैनात है तो किन्ही एक निरीक्षक को अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (प्रशासन) का कार्यभार दे सकते हैं। प्रभारी निरीक्षक (भारसाधक अधिकारी), अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (प्रशासन) अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (कानून व्यवस्था) एवं अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (अपराध) एवं उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण होगा। थाना स्तर पर प्रभारी निरीक्षक, निरीक्षक अपराध, निरीक्षक कानून व्यवस्था एवं निरीक्षक प्रशासन के कार्य एवं उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं।

प्रभारी निरीक्षक (SHO)

➡थाने का भारसाधक अधिकारी तथा तीनों अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षकों एवं SI के कार्यों का संपूर्ण पर्यवेक्षण करना।
➡द.प्र.सं. में दिए गए भार साधक अधिकारी के समक्ष दायित्वों का निर्वहन करना।
➡समस्त आने पर भेजी जाने वाली डाक का अवलोकन करना।
➡न्यायालय के प्रोसेस का क्रियांवयन करना एवं कराना।
➡सभी गंभीर अपराधों के घटनास्थल का निरीक्षण करना।
➡अभियोगों का पंजीकरण करना व कराना।
➡मासिक सम्मेलन करना।
➡वेलफेयर एवं वेलफेयर से संबंधित कार्य करना।
➡थाने के मालखाने का प्रभाव एवं थाने के गोपनीय अभिलेखों का रखरखाव करना।
➡अपने अधीनस्थ सभी विभागों की कार्य दक्षता की गोपनीय रिपोर्ट प्रेषित करना।
➡कर्मचारियों के अवकाश संबंधी प्रार्थना पत्र एवं समयबद्ध न्याय पूर्ण तरीके से निस्तारण करना।
➡जनसुनवाई करना।
➡अति महत्वपूर्ण एवं अति जघन्य अपराधों की विवेचना करना।
➡जघन्य अपराध एवं नक्सल आतंकवादी गतिविधियों के बारे में अभी सूचना संकलन एवं ऐसी सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करना।
➡किसी तरह के जघन्य अपराध नक्सल एवं आतंकवादी घटनाएं होने पर एवं सोशल मीडिया पर पुलिस से संबंधित प्रचारित संदेशों के माध्यम से आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए संदेशों का संप्रेषण करना।
➡क्षेत्राधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया गया अन्य सभी नियत कार्य करना।
➡अन्य कोई कार्य जो तीनों प्रभारियों की जिम्मेदारी आवंटित नहीं है इसे करना।

अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (प्रशासन) Additional SHO (Admin)

➡GP लिस्ट।
➡मालखाने के प्रबंध में वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक को सहयोग।
➡जनसुनवाई में सहयोग।
➡न्यायालयों में संबंधित सम्मान नोटिस एवं अन्य वैधानिक आदेश का संपादन एवं पर्यवेक्षण एवं उससे संबंधित अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रेषित कराने के लिए वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक को सहयोग प्रदान करेंगे।
➡जनसंपर्क कार्य करना व कराना।
➡सभी प्रार्थना पत्रों का थाने के समस्त स्टाफ में आवंटन की जिम्मेदारी करना।
➡समस्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण एवं वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी सूचना समय से प्रेषित करना।
➡थाना परिसर व पुलिसकर्मी आवास का अनुरक्षण, परिरक्षण,मरम्मत।
➡थाने से संबंधित बजट संबंधी कार्य।
➡मालखाना आर्मी मिशन लाइब्रेरी लॉकअप का उचित रखरखाव तथा उसकी मासिक विवरणी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना।
➡मानव संसाधन प्रबंध एवं उसका अनुशासन इत्यादि।
➡लोक शिकायत प्राप्त करना तथा उसके विवरण का यथाशीघ्र प्रयास करना और उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना।
➡थाना से संबंधित स्थापना कार्य।
➡सभी प्रकार के सत्यापन।
➡संपूर्ण प्रशासन एवं आंकिक कार्य।
➡महत्वपूर्ण अभियोगों की सूची बनाकर प्रभावी पैरवी कराना तथा उससे संबंधित गवाहों व माल मुकदमाती को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराना एवं साक्षियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना।
➡अपराधियों के जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करने के लिए यथा आवश्यक समयबद्ध कार्यवाही करना।
➡गवाहों को पक्षद्रोही होने से बचाने तथा ऐसे गवाह जो काफी लंबे समय से अभियोग के लंबित रहने के कारण सुलह समझौते की ओर अग्रसर होने वाले हैं उन से सामंजस्य बना कर दोषियों को सजा दिलाने की ओर अग्रसर होना तथा उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना।
➡कोर्ट मुहर्रिर, पैरोकार व थाना प्रभारी के मध्य समन्वय स्थापित करके विधि विरोधी गतिविधियों में लगे लोगों की सूचनाओं को संकलित करके प्रभावी कार्यवाही करना तथा उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना।
➡उच्च न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों में प्रभावी पैरवी कराकर मजबूत से मजबूती से पक्ष रखने की कार्यवाही कराना।
➡विवेचना में आई त्रुटियों की वजह से अभियुक्तों को मिलने वाले लाभ को रोकने के लिए सुसंगत एवं नैसर्गिक ठोस साक्ष्यों के आधार पर समय पर विवेचनात्मक कार्यवाही करना।
➡गंभीर अपराधों की विवेचना के दौरान आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण आधारित साक्षियों को संकलित करना।
➡अपने अधीनस्थ सभी निवेशकों की कार्य क्षमता की गोपनीय रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना।
➡वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया गया अन्य सभी नियत कार्य करना।

अतिरिक्त प्रभारी कानून व्यवस्था additional SHO (Law & Order)

➡लॉ एंड ऑर्डर थाना क्षेत्र से संबंधित कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी।
➡बीट पेट्रोलिंग, नाकाबंदी बंदोबस्त आदि जैसे कार्य।
➡उपनिरीक्षकों, आरक्षियों, होमगार्ड्स व अन्य कर्मचारियों का निर्धारण रोल कॉल।
➡अपराध रोकथाम के लिए विभिन्न ड्यूटियों के लिए पुलिस पार्टियों का व्यवस्थापन।
➡सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था।
➡एंटी रोमियो स्क्वाड की व्यवस्था।
➡जुलूस, धरना प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था।
➡मेला, धार्मिक आयोजन, त्यौहार आदि के अवसर पर शांति व्यवस्था।
➡किसी अपराध प्राकृतिक आपदा से जनित कानून-व्यवस्था।
➡ऐसे अभियोग की विवेचना किस से संबंधित आतंकवादी गतिविधियों से कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई हो अथवा हो रही हो उसकी रोकथाम करना तथा वरिष्ठ अधिकारियों को समय से यथाशीघ्र सूचित करना।
➡यूपी 100 की गाड़ियों का प्रबंधन एवं उनके रखरखाव तथा कार्यों के लॉग बुक को नियमित चेक करना और वाहनों के रखरखाव व इंधन के मध्य में हुए खर्च की साप्ताहिक विवरण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना।
➡डेली/त्यौहार ड्यूटी में पुलिस वालों का व्यवस्थापन करना।
➡थाना क्षेत्र में नियमित चेकिंग करना एवं कराना।
➡वीवीआईपी ड्यूटी एवं चुनाव ड्यूटी का व्यवस्थापन प्रबंधन एवं अनुश्रवण करना।
➡अपराध से प्रभावित होने वाले संभावित स्थलों की सुरक्षा जैसे माल, बहुमंजिली इमारतें, होटल, मार्केट, सिनेमा हॉल व अन्य सार्वजनिक स्थल/सरकारी संस्थान तथा शासकीय संपत्ति आदि की सुरक्षा करना।
➡अतिरिक्त पुलिस बल की मांग करना।
➡वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया गया अन्य सभी नियत कार्य करना।

डीजीपी ने आदेश दिया है कि सभी जनपदीय पुलिस प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक उपरोक्त के संदर्भ में यथाशीघ्र अनुपालन आख्या प्रेषित करें एवं परिक्षेत्र स्तर से प्रभावी पुलिस अधिकारी उक्त कार्य का पर्यवेक्षण नियत समय पर करना सुनिश्चित करें यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू है।

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