उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित आरुषि हत्याकांड(arushi murder case) के मुख्य आरोपियों तलवार दंपत्ति को मामले में सीबीआई अदालत ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी, जिसके बाद तलवार दंपत्ति की ओर से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, गुरुवार 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले में दायर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया. इलाहाबाद HC ने तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया.
कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी नही मिली
- आरुषि हेमराज केस में बरी हुए तलवार दम्पति को जेल में रहना पड़ सकता है.
- अभी तक हाई कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी नही मिली है.
- इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में धारा 437 A का क्लोज लगाया है.
- जिसके तहत तलवार दम्पति को गाज़ियाबाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट में बेल बांड भरना पड़ेगा.
- इस बेल बांड की सीमा अवधि 6 माह की होती है.
- इस बीच अगर ऊपरी अदालत में अपील नही की गई तो बेल बांड स्वतः निरस्त माना जाएगा. जिसके बाद तलवार दम्पति पूर्णतः बरी हो जाएंगे.
- तलवार दंपति को एक एक लाख रुपये और दो दो जमानती भी कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे.
- यह सारी परिक्रिया पूरी होने के बाद ही सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दोनों को रिहाई आदेश जारी करेंगे.
तलवार दम्पति को हुए थे बरी
- नोएडा के आरुषि हत्याकांड के मुख्य आरोपियों तलवार दंपत्ति को सीबीआई ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
- जिसके बाद तलवार दंपत्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी.
- याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद HC ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
- गुरुवार को इलाहाबाद HC ने अपना फैसला सुना दिया.
- जिसके तहत इलाहाबाद HC ने तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया.
- गौरतलब है कि, तलवार दंपत्ति को सीबीआई ने साक्ष्यों के आधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई थी.