इलाहाबाद : पेंशन की मांग को लेकर याचिका का मामला :-
- इलाहाबाद : स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी की पारिवारिक पेंशन की मांग को लेकर याचिका का मामला।
- कोर्ट ने बागपत की रोशनी देवी की याचिका की खारिज।
- कोर्ट ने कहा स्वतंत्रता सेनानी की उस पत्नी को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल सकती।
- जिसने पेंशन स्वीकृत होने के बाद की हो शादी।
कोर्ट ने कहा पेंशन बंधने के समय तक ही हुई शादी में ही मान्य होगी पेंशन :-
- कोर्ट ने कहा पेंशन स्वीकृत होते समय की पत्नी ही सेनानी आश्रित पारिवारिक पेंशन की है हकदार।
- याची के पति कर्म सिंह को 1974 में सेनानी पेंशन हुई स्वीकृत।
- याची से 1995 में हुई थी शादी।
- कोर्ट ने सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन देने से इंकार करने के आदेश को माना विधि सम्मत।
- जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया आदेश।
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