बालिका के अपहरण और रेप के आरोपी को 10 साल कैद की सजा,27 हजार का जुर्माना।
हरदोई।
बालिका के अपहरण और रेप के आरोपी को 10 साल कैद की सजा,27 हजार का जुर्माना भी लगाया गया,जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी,अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने सुनाया फैसला,थाना बेनीगंज क्षेत्र के निवासी सुशील कुमार 14 वर्षीय बालिका को छह जुलाई 2006 को बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया,इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दर्ज कराई थी।
Report:- Manoj