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ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम मामले में इलाहाबाद HC ने दिया बड़ा फैसला

इलाहाबाद: ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य पद के विवाद (badrikashram shankracharya post) के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार 22 सितबर को दिए अपने आदेश में कहा कि इस मामले में आगामी 3 माह में नए शंकराचार्य का चयन किया जाए. बता दें कि ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य पद के विवाद के मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने स्वामी स्वरुपानन्द सरस्वती को शंकराचार्य नहीं माना है. जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है.

शंकराचार्य का चुनाव मिलकर करें धार्मिक संगठन-

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