इलाहाबाद हाईकोर्ट में पावर कंपनियों के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख़ तेवर अपनाते हुए पावर कंपनियों को राहत देने से इनकार कर दिया. सात अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सर्कुलर के खिलाफ अन्य मामलों की सुनवाई होगी.
क्या है पूरा मामला:
दरअसल विद्युत कंपनियों पर 14 हजार करोड़ का है बकाया, आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर 27 अगस्त तक की मोहलत दी है. इस मामले में बैंकों के कर्ज में डूबी विद्युत कंपनियों ने याचिका दाखिल की है. विद्युत कंपनियों ने याचिका दाखिल करके कोर्ट से मांग है की बैंकों से लिए गए कर्ज की वसूली पर रोक लगाईं जाए.
हाईकोर्ट ने इस मामले में पावर कंपनियों को अंतरिम राहत राहत देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट में अब अंतरिम आदेश पर 9 अगस्त को होगी सुनवाई जबकि 7 अगस्त को सर्कुलर के खिलाफ अन्य मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी.
पीएम ने भी गठित की है मामले में हाई पावर कमेटी:
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस मामले में हाई पावर कमिटी का गठन किया है. कोर्ट में यह इंडिपेंडेन्ट पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दाखिल की गई है.
चीफ जस्टिस डी बी भोसले की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है इस मामले की सुनवाई। विद्युत कंपनियों की ओर से इस मामले में कांग्रेस के नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे है.
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