इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों से अज़ान की अनुमति दी
यूपी के गाज़ीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद की मस्जिदों में अज़ान पर रोक का मामला,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों जिलों के डीएम के आदेश को किया रद्द,
हाईकोर्ट ने मस्जिदों से अज़ान की अनुमति दी,
अदालत ने अपने फैसले में कहा, मस्जिदों में अज़ान से कोविड-19 की गाइडलाइन का नहीं होता है उल्लंघन,
कोर्ट ने अज़ान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ बताया,
हालांकि लाउडस्पीकर से अज़ान की नहीं दी अनुमति,
कहा, सिर्फ उन्ही मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, जिन्होंने इसकी लिखित अनुमति ले रखी हो,
जिन मस्जिदों के पास अनुमति नहीं है, वह लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं आवेदन,
लाउडस्पीकर की अनुमति वाली मस्जिदों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का करना होगा पालन,
बीएसपी सांसद अफ़ज़ाल अंसारी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सैयद वसीम कादरी ने दाखिल की थी याचिका,
हाथरस और फर्रुखाबाद जिलों में इसी तरह की रोक के खिलाफ सलमान खुर्शीद ने दाखिल की थी लेटर पिटीशन,
हाईकोर्ट के आदेश से गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद जिलों में अजान पर लगी रोक हटी,
तीनों जिलों में डीएम ने मौखिक आदेश से अज़ान पर लगा रखी थी रोक,
जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने दिया आदेश।