‘एंटी रोमियो स्क्वाड’ जिसे राज्य सरकार द्वारा महिलओं और युवतियों की छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने और मनचलों को सबक सिखाने के लिए बनाया गया है। ‘एंटी रोमियो स्क्वाड’ से ‘रोमियो’ शब्द हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट ने किया ‘रोमियो’ शब्द हटाने से इंकार-

  • राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ‘एंटी रोमियो स्क्वाड’ से ‘रोमियो’ शब्द हटाने को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी।
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘एंटी रोमियो स्क्वाड’ से ‘रोमियो’ शब्द हटाने से इंकार किया है।
  • इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस याचिका को खरिज भी कर दिया है।
  • हाईकोर्ट के अनुसार स्क्वायड का नामकरण कोई न्यायोचित विषय नहीं है।
  • रितुराज मिश्रा की जनहित याचिका पर यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की खंडपीठ ने दिया।
  • साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि पहले भी इन विषयों पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की जा चुकी है।
  • हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्क्वाड का नाम यदि एक ईमानदार उद्देश्य के लिए किया गया है तो इसे साहित्य के खिलाफ अपराध से जोड़ना गलत है।

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