हाई कोर्ट में गौतमबुद्ध नगर में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (patanjali) को भूमि आवंटित किये जाने के मामले में सुनवाई हो रही थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भूमि आवंटन मामले में यमुना विकास प्राधिकरण से कड़े सवाल किये हैं.

पट्टे की जमीन कैसे पतंजलि को दे दी गई?

  • हाईकोर्ट ने आवंटित भूमि की प्रकृति में परिवर्तन पर रोक लगा दी है.
  • हाई कोर्ट ने सचिव औद्योगिक विकास से हलफनामा मांगा है.
  • कोर्ट ने पूछा है कि पतंजलि आयुर्वेद को कैसे पट्टे की जमीन दे दी गई?
  • वहीँ हाई कोर्ट ने यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ से भी कड़े लहजे में पूछा.
  • कोर्ट ने पूछा कि आवंटित भूमि पर किस कानून से हरे पेड़ नष्ट किये गए?
  • कोर्ट ने पेड़ काटने के समय मौजूद अधिकारियों की मांगी जानकारी है.
  • डीएम गौतम बुद्ध नगर को पेड़ों की स्थित को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
  • इस मामले में 4 सितम्बर को अगली सुनवाई होगी.
  • इस प्रकरण पर आसिफ व 13 अन्य ने याचिका दाखिल की है.
  • जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस अशोक कुमार की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

 

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