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हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड पर जुर्माना लगाते हुए कहा योग्य अभ्यर्थी को बार-बार कोर्ट आने को मजबूर करना गलत

प्रयागराज

हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड पर लगाया दस हजार रुपये का जुर्माना,
कहा नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी को बार-बार कोर्ट आने को मजबूर करना गलत,
जुर्माने की राशि जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से वसूल करने का राज्य सरकार को निर्देश,
कोर्ट ने कहा 6 हफ्ते में नियुक्ति पर निर्णय ले पुलिस भर्ती बोर्ड,
सिपाही भर्ती-2015 के ओबीसी अभ्यर्थी आदित्य यादव की याचिका,
अधिवक्ता सुनील यादव ने की बहस,
निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ओबीसी अभ्यर्थी को नहीं दिया गया था आरक्षण का लाभ, तीसरी बार याची आदित्य यादव ने ली थी कोर्ट की शरण,
जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने दिया आदेश।

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