इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूखा राहत और मिड डे मील से जुड़ा अहम फैसला दिया है. हाई कोर्ट ने खाद्यान आपूर्ति विभाग को सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि बाल पुष्टाहार, राशनकार्ड धारकों, सूखा राहत और मिड डे मील की निगरानी के लिए विशेष तंत्र गठित करे.
दोषी अधिकारियों पर की जाये कार्यवाई:
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विभाग को इस सन्दर्भ में कड़ा निर्देश दिया है.
- कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अधिकारी अनियमितता में लिप्त पाया जाता है तो कार्यवाई की जाये.
- इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि पुष्टाहार खाद्यान वितरण सम्बन्धी मामले को 90 दिनों में निपटाया जाये.
- हाई कोर्ट ने विभाग से कहा है कि दोषी अधिकारियों पर 30 दिनों के अन्दर कार्यवाई की जाये.
- हाई कोर्ट ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया है.
- हाई कोर्ट ने कहा है कि जिला, ब्लॉक और सस्ते गल्ले स्तर पर विजिलेंस टीम का गठन किया जाये.
- ये टीमें नियमित रूप से खाद्यान वितरण आदि मामलों पर नजदीकी नजर रखेंगी.
- किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत एक्शन लिया जाये.