मथुरा में अवैध रूप से कब्जा किए गए जवाहरबाग बाग में हुई हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं।
जवाहरबाग कांड की होगी सीबीआई जांच
- मथुरा के जवाहरबाग में दो जून 2016 को भड़की हिंसा के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
- हिंसा में शहीद हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी सहित नौ लोगों ने सीबीआई जांच की मांगी की थी।
- इस संबंध में इन नौ लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका लगाई थी।
- याचिका पर 20 फरवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीज़न बेंच ने गुरूवार को सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं।
क्या है मामला
- साल 2014 में रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में सशस्त्र अतिक्रमणकारियों के एक दल ने जवाहर बाग की भूमि पर कब्जा कर लिया था।
- काफी कोशिश के बाद भी पुलिस व प्रशासन यह अवैध कब्जा नहीं हटा सकी थी।
- इस संबंध में हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई, जिसके बाद हाईकोर्ट से कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए।
- 2 जून 2016 पुलिस फोर्स जवाहर बाग को खाली कराने पहुंची।
- जहां रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में सशस्त्र अतिक्रमणकारियों हमला बोल दिया।
- इस हमले में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष कुमार यादव शहीद हो गए थे।
- वहीं कई पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
- पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगभग 22 सशस्त्र अतिक्रमणकारी भी मारे गए थे।
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— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) March 2, 2017
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