इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी की सत्रह जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फैसले को बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश भी जारी किये है।
आखिलेश सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी की सत्रह जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है।
- सरकार ने हाल में ओबीसी की कहार-कुम्हार, मांझी, गोंड, प्रजापति, राजभर सहित सत्रह जातियों को,
- एससी कैटेगरी में शामिल करने का जीओ जारी किया था।
- गोरखपुर की एक संस्था ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी।
- इसमें सरकार के आदेश को रद्द किये जाने की मांग की गई थी।
- याचिका में कहा गया कि सरकार को इस तरह के आदेश देने का अधिकार ही नहीं है,
- सिर्फ संसद में क़ानून बनाकर ही किसी जाति को एससी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है।
- याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश
- हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया इन जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर तुरंत से रोक लगाई जाएं।
- साथ ही इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को तत्काल सर्कुलर जारी करने का भी आदेश दिया है।