इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब के विज्ञापनों पर लगायी रोक
- प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब के विज्ञापनों पर लगायी रोक
- प्रदेश के सिनेमाहालों, टेलीविजन,समाचारपत्रों व पत्रिकाओं में विज्ञापनों पर रोक
- शराब निर्माता और विक्रेता नहीं कर सकेंगे शराब के विज्ञापन,
- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त व पुलिस प्राधिकारियों को दिया आदेश,
- कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराने का दिया निर्देश,
- कोर्ट ने कहा विज्ञापन देना परोक्ष रूप से शराब बेचने और पीने को प्रोत्साहन देना है,
- कोर्ट ने 25 हजार रूपये हर्जाने के साथ याचिका की स्वीकार,
- स्ट्रगल अगेंस्ट पेन के अध्यक्ष मनोज मिश्र की तरफ से दाखिल है जनहित याचिका,
- जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने दिया आदेश ।
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