उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लेखपालों की भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती की प्रक्रिया को बहाल करने के आदेश दे दिए हैं।
31 मार्च 2016 को लगी थी रोक:
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे के विभिन्न जिलों की लेखपालों की भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है।
- इस प्रक्रिया पर 31 मार्च 2016 को रोक लगी थी।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना था कि, भर्ती के समय घोषित परिणाम में संशोधन कर नए परिणाम जारी करना गलत है।
- जिस कारण 31 मार्च 2016 को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
- यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस बघेल ने कई जिलों के अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया था।
- कोर्ट के अनुसार परिणामों में संशोधन के बाद दूसरी बार प्रकाशित शासन के सर्कुलर में अनुपालन किया गया था।
- यह सर्कुलर 31 मार्च 2016 को जारी किया गया था।
- वकील विक्रम बहादुर यादव ने जानकारी दी कि, ओबीसी कैंडिडेट्स अधिक नंबर पाने के बाद भी न तो सामान्य श्रेणी और न ही आरक्षित श्रेणी में चयनित किये गये।
- जिसके चलते सरकार ने सर्कुलर जारी किया और संशोधित परिणाम भी जारी करने की बात कही।
- जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक को बहाल कर दिया है।