यूपी के देवरिया में नारी संरक्षण गृह का आपराधिक मामला संज्ञान में आने के बाद आज इलाहबाद हाईकोर्ट ने मामलें से सम्बन्धित एक याचिका की सुनवाई की. हाई कोर्ट ने याचिका कि सुनवाई में सीबीआई से मामले की रिपोर्ट 13 अगस्त तक कोर्ट में जमा करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि सीएम योगी ने इस मामले कि सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे जिसके बाद कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गयी थी.
CBI से मांगी 13 अगस्त तक कार्रवाई रिपोर्ट:
इलाहाबाद हाईकोर्ट में देवरिया शेल्टर होम में हुए देह व्यापार और अवैध कामों के खिलाफ याचिका दायर की गयी. याचिका सामजिक कार्यकर्ता डॉ पद्मा सिंह और अनुराधा ने दाखिल की है. जिसकी सुनवाई इलाहबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने की.
याचिका कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग करने का फैसला लिया हैं. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई से 13 अगस्त को कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.
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कोर्ट ने राज्य सरकार से किये सवाल:
-सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या इस सेक्स रैकेट के पीछे राजनेता व वीआईपी तो नहीं है?
-इस दौरान कोर्ट ने ये भी कि किसके संरक्षण में सेल्टर होम में सेक्स रैकेट चल रहा था?
-हाई कोर्ट ने ये भी जानना चाहा कि जब संस्था ब्लैक लिस्टेड थी, तो पुलिस संस्था में लड़कियां क्यों पहुचाती थी?
-कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को भी आरोपी समझते हुए पूछा कि पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
-इलाहबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि सेल्टर होम में रोज किसकी कारें आती थीं?
-कोर्ट ने पूछा कि लडकियों को संरक्षण गृह से कौन ले जाता और सुबह वापस लाता था?
-ये भी पूछा कि 48 लड़कियों में से अभी भी 7 हैं लापता है, आखिर कहाँ हैं 7 लडकियाँ?
इसी के साथ हाई कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए कि राज्य सरकार ने एडीजी गोरखपुर को लगाया है जो पुलिस की भूमिका की जाँच भी करेगे.
बता दें कि इस मामलें की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी. वहीं इस मामलें को लेकर स्त्री अधिकार संगठन ने भी जनहित याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने आज सामजिक कार्यकर्ता डॉ पद्मा सिंह और अनुराधा की दाखिल याचिका पर सुनवाई की है. वहीं अगली तारीख को एक साथ दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होगी.