उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। बता दें कि याचिका में उन पर आरोप है कि ओबीसी जाति का होने के बावजूद अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ा गया था। इसलिए उनका चुनाव रद्द किए जाने की मांग की है। मंगलवार को उनकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुशील कुमार श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट से माफी मांगते हुए बताया कि पिता की बीमारी के कारण बघेल कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके। उनका हलफनामा तैयार किया जा रहा है, दो तीन दिन में याची के अधिवक्ता को दे दिया जाएगा।
23 अप्रैल तक दिया था समय
इस मामले में सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने उनको 23 अप्रैल तक का समय दिया था। राकेश बाबू ने एसपी बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि वह गड़ेरिया जाति से हैं, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति धनगर का जाति प्रमाणपत्र लगाकर टुंडला विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इस आधार पर उनका चुनाव रद्द किया जाने की मांग की है।
हाईकोर्ट ने जारी किया था कई बार नोटिस
इस याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से मंत्री को कई बार नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मंत्री के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी थी कि यदि वह जवाब नहीं देते हैं अदालत सख्त कदम उठाएगी। कोर्ट की चेतावनी के बाद एसपी सिंह बघेल के अधिवक्ता मंगलवार को कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने सफाई पेश की। जिसके बाद अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए अगली तिथि 23 अप्रैल नियत की है।