गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद गायत्री प्रजापति (gayatri prasad prajapati) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की डिस्चार्ज एप्लीकेशन रद्द कर दिया. गायत्री प्रजापति ने पॉक्सो को लेकर आपत्ति दर्ज की थी.
पाक्सो कोर्ट ने तय किए आरोप:
- गायत्री प्रजापति ने पॉक्सो को लेकर आपत्ति दर्ज की थी.
- गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा चलेगा.
- प्रजापति ने कहा था कि उनको साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है.
- उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और वो निर्दोष हैं.
पॉक्सो पर गायत्री प्रजापति ने जताई थी आपत्ति:
- गायत्री प्रजापति ने पॉक्सो लगाया जाने पर आपत्ति जताते हुए याचिका दी थी.
- अवकाशकालीन पीठ ने चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था.
- याचिका के सन्दर्भ में कहा गया था कि अगर उनके खिलाफ इस एक्ट के तहत मामला नहीं बनता है तो इस श्रेणी में अपराध दर्ज नहीं किया जाना चाहिए.
- पीड़ित महिला के कलमबंद बयान को आधार बनाकर तर्क दिया गया है कि प्रजापति के खिलाफ पॉक्सोका अपराध नहीं बनता है.
- वहीँ राज्य सरकार की तरफ से वकील पी के साही का कहना था किपॉक्सो को लेकर और भी सबूत हैं.
- ये सबूत पेश करने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त की जरूरत है और 2 सप्ताह का समय उन्होंने मांगा था.