पूर्व मंत्री आज़म खान द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर अपनी याचिका में मानहानिपरक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में दायर परिवाद में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आज एसीजेएम षष्ठम लखनऊ के समक्ष अपना बयान अंकित कराया। मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी 2017 को होगी।
ये भी पढ़ें- आज़म खान ने दी CM योगी को चुनौती कहा है दम तो गिरफ्तार करके दिखाएं
अमिताभ ने पूर्व में आज़म खान पर परिवाद दायर किया था कि उन्होंने 29 नवम्बर 2015 को रामपुर में पत्रकार वार्ता में अमिताभ के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था। इस परिवाद में सीजेएम लखनऊ ने आजम खान को समन नोटिस जारी किया था जिसके खिलाफ वे हाई कोर्ट गए थे। शिकायत के अनुसार अजान ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में शपथपत्र पर अमिताभ के लिए पुनः वैसे शब्दों का प्रयोग किया जो मानहानिपरक हैं।
ये भी पढ़ें- अंग्रेजों का बस्ता उठाने वाले कर रहे पद्मावती का विरोध: आजम खान
आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने पूर्व मंत्री आज़म खान द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर अपनी याचिका में मानहानिपरक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ के समक्ष परिवाद दायर किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद दर्ज करते हुए अमिताभ का धारा 200 सीआरपीसी में बयान दर्ज करने के लिए एक दिसंबर 2017 नियत किया था। अमिताभ ने पूर्व में आज़म खान पर परिवाद दायर किया था कि उन्होंने 29 नवम्बर 2015 को रामपुर में पत्रकार वार्ता में अमिताभ के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था। इस परिवाद में सीजेएम लखनऊ ने आज़म खान को समन नोटिस जारी किया था जिसके खिलाफ वे हाई कोर्ट गए थे। शिकायत के अनुसार आज़म खान ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में शपथपत्र पर अमिताभ के लिए पुनः वैसे शब्दों का प्रयोग किया जो मानहानिपरक हैं।
ये भी पढ़ें- अमिताभ को झटका: आज़म खान के खिलाफ अवमानना केस ख़ारिज