कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अयोध्या की एडीजे प्रथम अदालत में एक और प्रकीर्णवाद दर्ज हो गया है।
राहुल गांधी के खिलाफ अब एडीजे प्रथम कोर्ट में दो प्रकीर्णवाद का केस चलेगा। याचिकाकर्ता समाजसेवी अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी के वकील विवेक सोनी ने बताया कि राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रियनाथ सिंह ने जो वकालतनामा कोर्ट में दाखिल किया है उस पर राहुल गांधी के फर्जी हस्ताक्षर हैं। एक सांसद होने के नाते राहुल गांधी के जो हस्ताक्षर इंटरनेट व विकिपीडिया पर मौजूद है वह उससे मेल नहीं खाते।इस फर्जी हस्ताक्षर के मामले को लेकर एक और प्रकीर्णवाद एडीजे प्रथम कोर्ट में दायर किया गया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 5 मई को नियत की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ पहला प्रकीर्णवाद भी समजेवी अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी ने दर्ज कराया था। जिस पर याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी और उन्हें चौकीदार चोर कहा था जिसको लेकर एडीजे प्रथम कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दायर किया गया था।आरोप है कि इस प्रकीर्णवाद में राहुल गांधी के वकील प्रियनाथ सिंह ने राहुल गांधी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कोर्ट में वकालतनामा पेश किया।इस मुकदमे में राहुल गांधी के पिता का नाम भी दर्ज नहीं है साथ ही उनके आवास के पते का भी जिक्र नहीं किया गया है जिसको लेकर न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी की है और दोनों मामले की सुनवाई 5 मई को होगी।