महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के तहत मुख्यमंत्री योगी अदित्यानाथ द्वारा बनाये गए एंटी-रोमियो स्क्वाड कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी-रोमियो के गठन के बाद से ही कानून को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।
क्या कहा कोर्ट ने:
- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी-रोमियो स्क्वाड कानून का गठन किया था।
- जिसके बाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।
- याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज कर दिया था।
- साथ ही कोर्ट ने कहा कि, हमें एंटी-रोमियो कानून में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई दे रही है।
कोर्ट ने किया आगाह:
- हालाँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंटी रोमियो स्क्वाड को मान्यता दे दी है।
- लेकिन साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को आगाह भी किया है।
- कोर्ट ने कहा कि, कानून की वजह से बेवजह लोगों को परेशान न करें।
- साथ ही कोर्ट ने कहा कि, स्वेक्षा से साथ युवक-युवतियों को परेशान न किया जाये।
पुलिस अधिकारी न भूलें कानून:
- कोर्ट ने आगे कहा कि, एंटी-रोमियो दल कानून की सभी गाइडलाइन्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाये।
- साथ ही राज्य सरकार से भी कानून प्रक्रिया के तहत ही काम करने के निर्देश दिए हैं।