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पूर्व विधायक गोमती यादव और उनके गनर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट

पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में विधायक रहे गोमती यादव और उनके गनर मोहन सिंह के खिलाफ सीजेएम अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं दोनों को कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित कर दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को फरारी की उद्घोषणा का आदेश करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।

उन्नीस साल पुराने मुकदमे में हाजिर न होने पर पूर्व विधायक गोमती यादव एवं उनके गनर मोहन सिंह यादव को सीजेएम अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। गोमतीनगर थाने से संबंधित इस घटना की रिपोर्ट 17 मई 1999 को मेजर आरडी सिंह ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के दिन करीब 11 बजे वह गार्डन में पेड़ लगवा रहे थे। उसी समय विधायक गोमती यादव, गनर मोहन सिंह तथा छह-सात लोग घर में घुस आए तथा उन्हें मारने लगे। उन्हें बचाने पत्नी दौड़ीं तो बाल पकड़ कर उसे भी पीटा। रिपोर्ट दिन में 3:35 बजे दर्ज कराई गई। आरोप है कि आवाज सुनकर जब बेटा आया तो उसे भी मारा। इस मामले में सीजेम कोर्ट ने दोनों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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