देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 30 अक्टूबर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A(article 35A) पर सुनवाई होनी है, गौरतलब है कि, मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डी.वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है।
क्या है अनुच्छेद 35A?(article 35A):
- सोमवार को SC में अनुच्छेद 35A के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होनी है।
- अनुच्छेद 35ए भारतीय संविधान में एक ‘प्रेंसीडेशियल आर्डर’ के जरिये 1954 में जोड़ा गया था।
- 35A राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की कुछ विशेष शक्तियां देता है।
- यह अनुच्छेद वहां की विधानसभा को स्थायी निवासियों की परिभाषा तय करने का अधिकार मिलता है,
- जिससे अन्य राज्यों के लोगों को कश्मीर में जमीन खरीदने,
- सरकारी नौकरी करने या
- विधानसभा चुनाव में वोट करने पर रोक है।
- अनुच्छेद 35A के खिलाफ एनजीओ ‘वी द सिटीजन’ ने याचिका दायर कर इसे खत्म करने की अपील की थी।
- याचिका में कहा गया था कि, अनुच्छेद 35ए के कारण संविधान प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकार जम्मू-कश्मीर में छीन लिए गए हैं।
6 हफ्ते के लिए टाली गयी थी सुनवाई(article 35A):
- सोमवार को SC में अनुच्छेद 35A के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होनी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त माह में सुनवाई करते हुए मामले को 6 हफ्ते के लिए टाल दिया था।
- कोर्ट ने कहा था कि बेंच अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 की सैंविधानिकता की जांच करेगी,
- साथ ही स्पेशल स्टेटस के दर्जे को भी रिव्यू किया जायेगा।