उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित रेप केस आशियाना गैंगरेप मामले में 11 साल के लम्बे इंतज़ार के बाद कोर्ट ने आख़िरकार मामले के मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला को दोषी करार दे दिया है। फ़ास्ट ट्रैक अपर सत्र न्यायलय जस्टिस अनिल कुमार की अगुवाई में यह फैसला लिया गया। दोषियों को 16 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
क्या है पूरा मामला:
- गौरव शुक्ला, भारतेंदु मिश्रा, सौरभ जैन, अमन बक्शी, आसिफ सिददकी और फैजान ने आशियाना से एक लड़की को उठाया।
- 6 आरोपियों ने करीब 5 घंटे तक पीड़िता से चलती गाड़ी में गैंगरेप किया।
- उसके शरीर पर सिगरेट से निशान भी दागे।
- एक सुनसान जगह ले जाने के बाद बारी बारी से सबने फिर से उस लड़की के साथ रेप किया।
- बाद में आरोपी उसे डालीगंज पुल के पास बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए।
- एक पुलिसकर्मी ने लड़की को बेहोशी की हालत में पाया और उसे उसके परिजनों को सौंपा।
- मामले के मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला जो अरुण शंकर शुक्ला का भतीजा भी है, को 4 दिसम्बर 2005 को बेल पर रिहा कर दिया था।
- गौरव शुक्ला के नाबालिग होने की चर्चा पर कोर्ट में काफी बहस हुई थी।
- गौरव के कॉलेज के सर्टिफिकेट के मुताबिक, गौरव की बर्थ डेट 14 मार्च 1987 है।
- रेप मामले में गौरव शुक्ला, भारतेंदु मिश्रा, अमन बक्शी, सौरभ जैन, आसिफ सिददकी के खिलाफ रेप के तहत मामला दर्ज़ किया गया था, जबकि फैजान के खिलाफ सिर्फ अपहरण के तहत मामला दर्ज़ किया गया।
- 6 में से 2 आरोपी सौरभ जैन और आसिफ सिददकी की सुनवाई के दौरान ही दुर्घटना में मौत हो गयी थी।
मुख्य आरोपी गौरव को 10 साल की सजा:
बहुचर्चित आशियाना रेप केस के मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। गौरव शुक्ला और उसके 5 साथियों ने 11 साल पहले आशियाना क्षेत्र से एक लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंग रेप किया और बेहोशी की हालत में डालीगंज पुल के पास छोड़कर भाग गए थे।
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