उत्तर प्रदेश में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगा दी गयी थी, जिसे हटा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित उच्च न्यायालय ने अध्यापकों की भर्ती(Assistant teacher recruitment) पर रोक लगाई थी।
कोर्ट ने चयन में गुणांक तय करने का दिया था आदेश(Assistant teacher recruitment):
- उत्तर प्रदेश में 12460 अध्यापकों की भर्ती पर कुछ समय पहले रोक लगा दी गयी थी।
- जिसके बाद अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी गयी है।
- गौरतलब है कि, अध्यापकों की भर्ती पर रोक इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगायी गयी थी।
- जिसके बाद मंगलवार 4 जुलाई को कोर्ट ने भर्ती पर लगे रोक के आदेश को स्थगित कर दिया था।
- इससे पहले हाई कोर्ट ने चयन के मामले गुणांक तय करने के आदेश दिए थे।
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नई सूची तैयार करने का भी कोर्ट ने दिया थ आदेश(Assistant teacher recruitment):
- अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाई कोर्ट ने अपने फैसले द्वारा लगी को हटा दिया है।
- मामले में हाई कोर्ट ने चयन में गुणांक तय करने के आदेश दिए थे।
- इसके साथ ही कोर्ट द्वारा नई सूची तैयार करने के भी आदेश जारी किये गए थे।
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बीटीसी अभ्यर्थियों 2013 बैच के अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी अपील(Assistant teacher recruitment):
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12460 अध्यापकों की भर्ती के मामले में लगी रोक को हटा दिया है।
- गौरतलब है कि, हाई कोर्ट द्वारा लगायी गयी रोक के बाद BTC अभ्यर्थियों के 2013 बैच ने अपील दायर की थी।
- ज्ञात हो कि, यह मामला प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है।
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हाई कोर्ट की एकलपीठ ने लगायी थी रोक(Assistant teacher recruitment):
- प्राथमिक स्कूलों में तकरीबन 12460 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं।
- जिनपर भर्ती की प्रक्रिया होनी थी।
- लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती पर रोक लगा दी थी।
- जिसके बाद मंगलवार को डिवीज़न बेंच ने सुनवाई के बाद एकलपीठ के फैसले पर रोक लगा दी थी।