शियाट्स मारपीट मामले में पूर्व सांसद व बाहुबली नेता अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है. गौरतलब हो कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद अतीक को गिरफ्तार किया था. लेकिन अब इस मामले में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की कोर्ट से अनुमति मांगी है.
13 अप्रैल को सुनवाई के बाद ही कोर्ट याचिका वापसी पर लेगी निर्णय-
- बाहुबली नेता अतीक अहमद पर शियाट्स मारपीट मामले में हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है.
- जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की डिवीजन बेंच में चल रही है.
- इस दौरान याचिकाकर्ता राम किशन सिंह ने याचिका वापस लेने की कोर्ट से अनुमति मांगी है.
- बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है.
- इस सुनवाई के दौरान ही इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका वापसी पर निर्णय लेगी.
- शियाट्स मामले में चार्जशीट फाइल करने की प्रदेश सरकार ने कोर्ट को जानकारी दे दी है.
- यही नही हाईकोर्ट ने एसपी रैंक के अधिकारी से हलफनामा भी माँगा है.
- हालांकि अतीक अहमद की ओर से भी कोर्ट में काउन्टर दाखिल किया गया है.
शियाट्स मारपीट मामले का पूरा घटना क्रम
- 14 दिसंबर 2016 को इलाहाबाद के नैनी स्थित में कृषि संस्थान (शिआट्स) में छात्र छात्राएं परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त थे.
- इसी बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद अपने साथ 50 से 60 गुंडे लेकर प्रशासनिक भवन में आ गया।
- उनके साथ के उपद्रवी असमाजिक तत्वों ने विभिन्न कार्यालयों में उपस्थित कर्मचारियों को लात-घूसों से मारने-पीटने लगे.
- इस दौरान कॉलेज के पीआरओ समेत कई अधिकारियों को पीटा गया.
- पूरा मामला मीडिया में गरमाने के बाद पुलिस ने बाहुबली अतीक सहित उसके साथियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.
- हांलाकि इसके बाद भी अतीक ने शिकायतकर्ता पीआरओ को फोन पर धमकाया था.
- इसके बाद अतीक अहमद को हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था.
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