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बिना प्रमाण-पत्र आयुर्वेदिक फार्मेसियां नहीं होंगी संचालित

ayurvedic pharmacy

उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुर्वेदिक फार्मेसियों के संचालन हेतु गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रेक्टिसेस (जीएमपी) का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। बीते दिनों ये आदेश अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष ने दिया। आदेशानुसार अब इस प्रमाण-पत्र के बिना कोई भी आयुर्वेदिक फार्मेसियां प्रदेश में संचालित नहीं हो पाएंगी। आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश में आयुर्वेद में 62 प्रतिशत तथा यूनानी में 73 प्रतिशत एवं कुल 64 प्रतिशत संचालित फर्मों के पास जीएमपी प्रमाण-पत्र नहीं है, यह स्थित बिल्कुल ठीक नहीं है।

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54 यूनानी फार्मेसी हैं बंद

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Ashutosh Srivastava
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