प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मंजू रानी चौहान की डिविजन बेंच ने आजम की याचिका पर सुनवाई की और उनके खिलाफ दर्ज 29 मामलों पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि इस आधार पर अब आजम को दूसरे मुकदमों में भी राहत मिल सकती है।
- एक के बाद एक ताबड़तोड़ एफआईआर झेल रहे समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आजम खान को बड़ी राहत मिली है।
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगाई है।
- एफआईआर पर रोक के बाद अब इन मामलों में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी।
- बता दें कि आजम के खिलाफ किसानों की जमीन हड़पने से लेकर किताबें चोरी, भैंस चोरी और बकरी चोरी समेत 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
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