बाबरी विध्वंस (babri demolition case) मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट ने 30 मई को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। गुरुवार को सुनवाई में सिर्फ शिवसेना नेता सतीश प्रधान पेश हुए थे। सतीश प्रधान ने सीबीआई कोर्ट में अपने ऊपर सभी आरोपों को एकसिरे से खारिज कर दिया। आज सतीश के अलावा अन्य आरोपी पेश नहीं हुए थे।
बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी-जोशी समेत बड़े नेता आरोपी
- 6 दिसंबर, वर्ष 1992 को ढहाई गई बाबरी मस्जिद मामले में बीजेपी के कई बड़े नेताओं को आरोपी बनाया गया है।
- इसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपाल दास, रामविलास वेदांती, सतीश प्रधान, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा और विषणु हरि डालमिया जैसे कई लोग शामिल हैं।
- इन सभी लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराने का षड़यंत्र रचने का आरोप है।
#लखनऊ : बाबरी मामले में सीबीआई कोर्ट में 30 मई को होगी अगली सुनवाई, 11 आरोपियों के खिलाफ तय होंगे आरोप!
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) May 25, 2017
क्या है पूरा मामला
- 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी।
- बाबरी मस्जिद ढहाने के आरोप में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
- कुछ दिनों के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।
- सीबीआई ने जांच करते हुए 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी।
- वहीं, केस शुरू होने से पहले मामले में 13 लोग बाइज्जत बरी हो गए।
- मामले में आरोपी विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर का निधन हो चुका है।
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दो साल में फैसला सुनाने का आदेश
- 19 अप्रैल को रायबरेली की अदालत ने बाबरी विध्वंस का मामला लखनऊ बेंच को ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
- आदेश में यह भी कहा गया कि मामले की हर दिन सुनवाई कर दो साल में फैसला दिया जाए।
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इन आरोपियों ने कोर्ट में किया था सरेंडर
- बीते दिनों सीबीआई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कुमार यादव के समक्ष मामले से जुड़े पांच आरोपियों ने सरेंडर किया था।
- इसमें श्रीरामजन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्यगोपाल दास, पूर्व सांसद डा. रामविलास दास वेदान्ती, धर्मदास, बैकुण्ठ लाल शर्मा और चम्पत राय शामिल थे।
- वहीं, थोड़ी ही देर बाद 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सभी जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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